माध्यमिक स्कूलों में अब ठेके पर मिलेगी नौकरी (Secondary schools now get jobs on contract)
एडेड माध्यमिक विद्यालयों में अब आउटसोर्सिंग से ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (Fourth grade employee) रखे जाएंगे। यह व्यवस्था वर्ष 2011 से ही की गयी थी लेकिन न्यायालय में मामला होने के चलते यह प्रक्रिया बाधित रही। इस सत्र से नयी व्यवस्था लागू की जाएगी। सम्बंधित विद्यालय अपने जिला विद्यालय निरीक्षक (District school inspector) के माध्यम से डिमांड भेजेंगे। -डा. अनारपति वर्मा, संयुक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
प्रधानाचार्य करेंगे उपस्थिति का सत्यापन आउटसोर्सिंग से विद्यालयों में रखे गये चतुर्थ श्रेणी कार्मिक (Fourth grade employee) विद्यालय के प्रधानाचार्य के नियंत्रण में रहेंगे। प्रधानाचार्य ही प्रतिमाह उनकी उपस्थिति प्रमाणित करेंगे। प्रधानाचार्य की संस्तुति जिला विद्यालय निरीक्षक व एजेंसी को भेजी जायेगी। इसी के आधार पर उनके पारिश्रमिक के भुगतान की संस्तुति उत्तर प्रदेश लघु उद्योग (Uttar Pradesh Small Industries) निगम कानपुर से की जायेगी।
माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी (Fourth grade) के पदों पर नियुक्ति पर रोक 2009 से ही नियुक्तियों पर रोक माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी (Fourth grade) के पदों पर नियुक्ति पर रोक 2009 से ही है। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित व्यवस्था के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग (Secondary education department) द्वारा इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा (6) के अधीन निर्मित विनिमय-101 में संशोधन किया गया है। इस निर्णय को लेकर कुछ लोग न्यायालय की शरण में भी गये थे।
बलिया सुधीर ओझाअशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर अब भर्ती आउटसोर्सिंग से होगी। इसके लिए केन्द्रीकृत व्यवस्था लागू करते हुए उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड (कानपुर) को ‘मैनपावर आउटसोर्सिंग एजेंसी’ नामित किया गया। इस सम्बंध में अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को 12 फरवरी को पत्र जारी किया है।सम्बंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य उत्तर प्रदेश लघु उद्योग (Uttar Pradesh Small Industries) निगम कानपुर को जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से अपनी डिमांड भेजेंगे। स्वीकृत जनशक्ति से अधिक पदों को भरे जाने पर सम्बंधित प्रधानाचार्य दोषी होंगे। आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश लघु उद्योग (Uttar Pradesh Small Industries) निगम व प्रधानाचार्य के बीच एक अनुबंध किया जायेगा, जो 11 माह के लिए होगा। पारिश्रमिक का निर्धारण एजेंसी करेगी, जो उत्तर प्रदेश श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के बराबर होगा।
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February 19, 2018
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