योजनाओं के लिए भी लिंक की तिथि बढ़ी, 30 जून हुई समय सीमा: सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले अंतरिम आदेश से किया था इन्कार
योजनाओं के लिए भी लिंक की तिथि बढ़ी, 30 जून हुई समय सीमा: सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले अंतरिम आदेश से किया था इन्कार
नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने सरकारी राजकोष से धन मिलने वाली कल्याणकारी योजनाओं को आधार से लिंक करने की समय-सीमा तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दी है। अब इसके लिए अंतिम तिथि 30 जून है। इससे पहले यह समय-सीमा 31 मार्च, 2018 थी। 1इलेक्ट्रानिक्स और आइटी मंत्रलय की ओर से बुधवार को जारी प्रपत्र में कहा गया है कि पीडीएस, मनरेगा और पेंशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख 30 जून है। योजनाओं को आधार से जोड़ने के लिए जो समय की मोहलत दी गई है, उसका मकसद किसी पात्र व्यक्ति को केवल आधार की कमी के चलते योजना के लाभ से वंचित होने से बचाना है।
गौर करने की बात यह है कि विगत मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए 31 मार्च की सीमा को बढ़ाने के लिए कोई अंतरिम आदेश देने से इन्कार कर दिया था। हालांकि सीबीडीटी ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी है। 1उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने इससे पहले आधार को बैंक खातों और मोबाइल फोन नंबरों से जोड़ने की अंतिम तारीख को अनिश्चितकाल के लिए आगे बढ़ा दिया है।
केंद्र ने तीन माह बढ़ाई आधार जोड़ने की मोहलत
सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले अंतरिम आदेश से किया था इन्कार
गौर करने की बात यह है कि विगत मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए 31 मार्च की सीमा को बढ़ाने के लिए कोई अंतरिम आदेश देने से इन्कार कर दिया था। हालांकि सीबीडीटी ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी है। 1उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने इससे पहले आधार को बैंक खातों और मोबाइल फोन नंबरों से जोड़ने की अंतिम तारीख को अनिश्चितकाल के लिए आगे बढ़ा दिया है।
केंद्र ने तीन माह बढ़ाई आधार जोड़ने की मोहलत
सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले अंतरिम आदेश से किया था इन्कार
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March 29, 2018
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