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आदेश की अवहेलना पर प्रमुख सचिव न्याय (Chief secretary justice) और वित्त तलब

आदेश की अवहेलना पर प्रमुख सचिव न्याय (Chief secretary justice) और वित्त तलब

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव न्याय (Chief secretary justice) उमेश कुमार व प्रमुख सचिव वित्त संजीव मित्तल को मूल पत्रवली के साथ 28 मार्च को तलब किया है। उनपर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतनमान तय करने के लिए आदेश की अवहेलना का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ हाईकोर्ट इलाहाबाद की तरफ से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है। अवमानना मामले में कोर्ट के निर्देश पर दोनों अधिकारी कोर्ट में हाजिर हुए और हलफनामा दाखिल कर सफाई दी। प्रमुख सचिव वित्त (Chief secretary finance) ने हाईकोर्ट के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का वेतनमान 3250 तय करने से असहमति प्रकट की जिसे कोर्ट ने अवमानना माना।
आदेश की अवहेलना पर प्रमुख सचिव न्याय (Chief secretary justice) और वित्त तलब आदेश की अवहेलना पर प्रमुख सचिव न्याय (Chief secretary justice) और वित्त तलब Reviewed by Anonymous on March 24, 2018 Rating: 5

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