नीट (NEET) समेत राष्ट्रीय परीक्षाओं (National examinations) के लिए आधार जरूरी नहीं
नई दिल्ली, आइएएनएस/प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सीबीएसई से कहा है कि वह राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) और अन्य अखिल भारतीय परीक्षाओं के लिए आधार नंबर को अनिवार्य नहीं बनाए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्र की अध्यक्षता में पांच जजों की संविधान पीठ ने बुधवार को कहा कि सीबीएसई अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में जानकारी अपलोड करे, ताकि छात्रों को परेशानी न हो। इससे पहले सुनवाई के दौरान यूआइडीएआइ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने सीबीएसई (CBSE) को इस साल मेडिकल प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए आधार नंबर अनिवार्य बनाने को नहीं कहा था।
नीट (NEET) समेत राष्ट्रीय परीक्षाओं (National examinations) के लिए आधार जरूरी नहीं
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March 08, 2018
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