पुलिस भर्ती (Police recruitment) -2013 के मामले में सुनवाई 27 को
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2013 की 35,500 पुलिस भर्ती (Police recruitment) में बची सीटों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई 27 मार्च को होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या सरकार चालू भर्ती से पिछली भर्ती (Previous recruitment) की बची सीटों पर नियुक्ति कर सकती है? कोर्ट ने आरक्षी कोटे की 2312 बची सीटों को कैरी फारवर्ड करने का फैसला लिया था। बाद में यह फैसला वापस ले लिया गया। याचिका में विशेष आरक्षित कोटे की खाली सीटों को कैरी फॉरवर्ड करने के नियम की वैधता को चुनौती दी गयी है। शीलेंद्र सहित अन्य की याचिकाओं की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ कर रही है।
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March 23, 2018
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