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अविवाहित अध्यापिकाओं (Unmarried Teachers) के तबादले (Transfer) पर होगी सुनवाई: अंतर जिला तबादले की मांग में दाखिल याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार, याची को सीधे राहत देने से हाईकोर्ट का फिलहाल इन्कार

अविवाहित अध्यापिकाओं (Unmarried Teachers) के तबादले (Transfer) पर होगी सुनवाई: अंतर जिला तबादले की मांग में दाखिल याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार, याची को सीधे राहत देने से हाईकोर्ट का फिलहाल इन्कार


इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादीशुदा अध्यापिकाओं (Married Teachers) को सास-ससुर या पति के निवास वाले जिले में तबादले की नीति को अविवाहित अध्यापिकाओं (Unmarried Teachers) पर भी लागू करने की मांग में दाखिल याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। एक अन्य मामले में कोर्ट, राज्य सरकार को पहले ही इस संबंध में नियम संशोधन (Rule amendment) पर विचार को कह चुकी है। इस पर कोर्ट ने सीधे हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने नूतन अवस्थी की याचिका पर दिया है। याचिका में अविवाहित अध्यापिका को माता पिता के निवास के जिले में तबादले की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा कि उसे नियम बदलने का आदेश देने का अधिकार नहीं है और न ही कोर्ट कोई नियम बना सकती है। ऐसे में कोर्ट ने याची को सीधे राहत देने से इन्कार कर दिया है, जबकि याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।
अविवाहित अध्यापिकाओं (Unmarried Teachers) के तबादले (Transfer) पर होगी सुनवाई: अंतर जिला तबादले की मांग में दाखिल याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार, याची को सीधे राहत देने से हाईकोर्ट का फिलहाल इन्कार अविवाहित अध्यापिकाओं (Unmarried Teachers) के तबादले (Transfer) पर होगी सुनवाई: अंतर जिला तबादले की मांग में दाखिल याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार, याची को सीधे राहत देने से हाईकोर्ट का फिलहाल इन्कार Reviewed by Anonymous on March 21, 2018 Rating: 5

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