12460 Shikshak bharti चयनित शिक्षकों की कोर्ट से हुई अद्वितीय जीत: आज की सुनवाई के बिंदुवार विश्लेषण
12460 Shikshak bharti चयनित शिक्षकों की कोर्ट से हुई अद्वितीय जीत: आज की सुनवाई के बिंदुवार विश्लेषण
◼️ सरकार ने 23 मार्च को एक 2 लाइन का आदेश जारी कर हमारी भर्ती पर रोक लगा दी थी। सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए 12460 चयनितो की ओर से रिट याचिका संख्या 30557/2017 (कुलदीप सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य) दाख़िल की गयी। आपकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा तथा जूनियर एडवोकेट मानबहादुर सिंह जी द्वारा शानदार तरीक़े से पक्ष रखा गया जिसके फलस्वरूप 3 नवम्बर को एकल पीठ ने भर्ती पर रोक लगाने के आदेश को ख़ारिज कर दिया तथा सरकार को आदेश दिया कि 2 माह में समस्त भर्ती प्रक्रियाओं को पूर्ण करे।
◼️ एकल पीठ के उपरोक्त आदेश को सरकार ने डबल बेंच में चुनौती देते हुए स्पेशल अपील संख्या 648/2017 दाख़िल की जिसपर आज विस्तृत रूप से सुनवाई हुई।
◼️ 12460 भर्ती तथा कुछ अन्य भर्तीयों की ओर से सीनियर अधिवक्ता अशोक खरे जी ने बहस की। सर्वप्रथम उन्होंने उर्दू भर्ती से शुरुआत की लेकिन सरकार की अपील का अंत 12460 भर्ती पर बहस के साथ हुआ। हमेशा की तरह अशोक खरे जी ने शानदार तरीक़े से हमारी भर्ती का पक्ष रखा तथा मानबहादुर जी ने उन्हें बहुत अच्छे ढंग से असिस्ट किया।
◼️ न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता जी की बेंच ने अपने आदेश में विस्तृत रूप 12460 भर्ती का ज़िक्र किया।
आज ग्रेडिंग अपील 365/2017 (कुलदीप सिंह व अन्य) हमारी भर्ती के लिए जीवनदान सिद्ध हुई।
आज ग्रेडिंग अपील 365/2017 (कुलदीप सिंह व अन्य) हमारी भर्ती के लिए जीवनदान सिद्ध हुई।
◼️ न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता जी ने अपने आदेश में 365(ग्रेडिंग अपील) में 6 फ़रबरी को हुए आदेश का विस्तार से ज़िक्र करते हुए कहा कि ग्रेडिंग का विवाद उक्त अपील में पहले ही हल हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने उसी आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सरकार इस भर्ती में नया संशोधन अर्थात लिखित परीक्षा लागू नही कर सकती, सरकार पुराने नियम पर ही भर्ती करे। अंत में उन्होंने कल जारी हुए आदेश का भी ज़िक्र कर समस्त चयनितो को ख़ुश रहने का मौक़ा दे दिया।
◼️ अन्ततः न्यायालय ने सरकार की अपील 648/2017 को ख़ारिज करते हुए आदेश दिया कि राज्य सरकार 2 माह में भर्ती प्रक्रियाओं को पूर्ण करे।
12460 Shikshak bharti चयनित शिक्षकों की कोर्ट से हुई अद्वितीय जीत: आज की सुनवाई के बिंदुवार विश्लेषण
Reviewed by Anonymous
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April 13, 2018
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