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LT GRADE: एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती (LT Grade Shikshak Bharti) में स्नातक में संस्कृत विषय वालों का आवेदन मान्य, एलटी ग्रेड हिंदी शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने दिया आदेश याचिका पर निर्णय के अधीन रहेगा चयन

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में ऐसे अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की छूट दी है जिनका इंटरमीडिएट में संस्कृत विषय नहीं था लेकिन, स्नातक संस्कृत के साथ उत्तीर्ण किया है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि आवेदन की अंतिम तारीख 16 अप्रैल है इसलिए याचीगण अपना आवेदन और बैंक ड्राफ्ट लोक सेवा आयोग में व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते हैं। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने बालकृष्ण तथा 94 अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों के अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने बहस की। मालूम हो कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती उप्र लोकसेवा आयोग करा रहा है। एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में सरकार ने सेवा नियमावली में संशोधन करके इंटरमीडिएट में संस्कृत विषय को अनिवार्य किया है। संशोधन अधिनियम की धारा आठ (छह) को याचिका में चुनौती दी गई है।
LT GRADE: एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती (LT Grade Shikshak Bharti) में स्नातक में संस्कृत विषय वालों का आवेदन मान्य, एलटी ग्रेड हिंदी शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने दिया आदेश याचिका पर निर्णय के अधीन रहेगा चयन LT GRADE: एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती (LT Grade Shikshak Bharti) में स्नातक में संस्कृत विषय वालों का आवेदन मान्य, एलटी ग्रेड हिंदी शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने दिया आदेश याचिका पर निर्णय के अधीन रहेगा चयन Reviewed by Anonymous on April 14, 2018 Rating: 5

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