शामली और बिजनौर में उपचुनाव से प्रभावित 12460 के चयनित क्या करें
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1) 26.04.2018 को भारतीय चुनाव आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी की जिसमें कैराना लोक सभा सीट(हुकुम सिंह जी के देहांत) और नूरपुर विधान सभा सीट(लोकेंद्र चौहान जी के देहांत) पर उपचुनाव होने है।
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*2) यह चुनाव 28.05.2018 को होगा और इस तरह 26.04.2018 से 02.06.2018 तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी।*
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3) अधिकारियों द्वारा इसी का हवाला देकर शामली और बिजनौर में नियुक्ति पत्र रोक दिए गए हैं जबकि नियुक्ति पत्र रोकने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि प्रक्रिया 15.12.2016 से गतिमान है और अब के संदर्भ में भी देखा जाए तो GO 11.04.2018 को जारी हुआ था।
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*4) दरअसल जिस भी सीट पर चुनाव होता है तो उस कांस्टिट्यूएंसी और असेम्बली का क्षेत्र जिस जिस जनपद में होता है उस पूरे जिले में अधिसूचना की दिनांक से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है।*
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5) इस दौरान नयी योजनाओं की घोषणा नहीं की जाती है साथ ही जो घोषणाएं हो चुकी होती हैं पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ होता है उन को प्रारम्भ करने पर भी रोक होती है।
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*6) इलेक्शन कमीशन के पत्र संख्या 437/6/2009-CC&BE दिनांक 05.03.2009 में कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसमें क्लॉज़ 11 में कहा गया है कि रेगुलर नियुक्ति बिना परमिशन के भी की जा सकती है केवल non statutory authority को परमिशन की आवश्यकता होगी।*
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7) अतः चयनित इस सर्कुलर को डाउनलोड कर डीएम से मिलकर BSA को निर्देशित करवालें। तब भी टाल मटोल की जाती है तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को परमिशन सम्बन्धित लेटर प्रेषित करवा लें। हालांकि नियुक्ति बिना परमिशन के भी हो सकती है लेकिन बेसिक शिखा न्यूज़ उप अधिकारी अपने पाले में गेंद कभी रखते नहीं है। ध्यान रहे एक दिन की डिले मतलब 1300₹ का नुकसान, आपने ढिलाई बरती तो लेटर 02.06.2018 के बाद मिलेगा।
डाउनलोड लिंक - https://goo.gl/2xZhjY
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1) 26.04.2018 को भारतीय चुनाव आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी की जिसमें कैराना लोक सभा सीट(हुकुम सिंह जी के देहांत) और नूरपुर विधान सभा सीट(लोकेंद्र चौहान जी के देहांत) पर उपचुनाव होने है।
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*2) यह चुनाव 28.05.2018 को होगा और इस तरह 26.04.2018 से 02.06.2018 तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी।*
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3) अधिकारियों द्वारा इसी का हवाला देकर शामली और बिजनौर में नियुक्ति पत्र रोक दिए गए हैं जबकि नियुक्ति पत्र रोकने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि प्रक्रिया 15.12.2016 से गतिमान है और अब के संदर्भ में भी देखा जाए तो GO 11.04.2018 को जारी हुआ था।
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*4) दरअसल जिस भी सीट पर चुनाव होता है तो उस कांस्टिट्यूएंसी और असेम्बली का क्षेत्र जिस जिस जनपद में होता है उस पूरे जिले में अधिसूचना की दिनांक से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है।*
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5) इस दौरान नयी योजनाओं की घोषणा नहीं की जाती है साथ ही जो घोषणाएं हो चुकी होती हैं पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ होता है उन को प्रारम्भ करने पर भी रोक होती है।
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*6) इलेक्शन कमीशन के पत्र संख्या 437/6/2009-CC&BE दिनांक 05.03.2009 में कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसमें क्लॉज़ 11 में कहा गया है कि रेगुलर नियुक्ति बिना परमिशन के भी की जा सकती है केवल non statutory authority को परमिशन की आवश्यकता होगी।*
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7) अतः चयनित इस सर्कुलर को डाउनलोड कर डीएम से मिलकर BSA को निर्देशित करवालें। तब भी टाल मटोल की जाती है तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को परमिशन सम्बन्धित लेटर प्रेषित करवा लें। हालांकि नियुक्ति बिना परमिशन के भी हो सकती है लेकिन बेसिक शिखा न्यूज़ उप अधिकारी अपने पाले में गेंद कभी रखते नहीं है। ध्यान रहे एक दिन की डिले मतलब 1300₹ का नुकसान, आपने ढिलाई बरती तो लेटर 02.06.2018 के बाद मिलेगा।
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May 03, 2018
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