सिपाहियों की बर्खास्तगी पर अपने रुख पर कायम एसएससी
राब्यू, इलाहाबाद : केंद्रीय सुरक्षा बल में कांस्टेबल भर्ती के बर्खास्त अभ्यर्थियों के मामले में एसएससी अपने रुख पर कायम है। अभ्यर्थियों की बर्खास्तगी रद करने के एक मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट से हुए आदेश के खिलाफ विशेष अपील पर आयोग जल्द निर्णय लेगा। पिछले दिनों दिल्ली मुख्यालय में आयोग की हुई बैठक में भी इस पर विचार हुआ। मध्य क्षेत्र कार्यालय का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में विशेष अपील के लिए दिल्ली मुख्यालय से अनुमोदन का इंतजार है।
कर्मचारी चयन आयोग की ओर से हुई केंद्रीय बल में सिपाही भर्ती के दर्जनों अभ्यर्थियों को बर्खास्त कर दिया गया था। जिनकी बर्खास्तगी हुई वे अप्रैल 2014 को सीआरपीएफ कांस्टेबल पद पर चयनित किए गए थे। परिणाम पुनरीक्षित किया गया था। औपबंधिक रूप से हुए चयन के बाद अभिलेख सत्यापन के लिए सभी को बुलाया गया। कुछ अभ्यर्थियों के अंगूठा निशान व हस्ताक्षर पर शक हुआ तो इसकी सेंट्रल फोरेंसिक लैबोरेटरी में जांच कराई गई। एसएससी के इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी जिस पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक मई को बर्खास्तगी आदेश रद करते हुए एसएससी को नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया था।
कर्मचारी चयन आयोग की ओर से हुई केंद्रीय बल में सिपाही भर्ती के दर्जनों अभ्यर्थियों को बर्खास्त कर दिया गया था। जिनकी बर्खास्तगी हुई वे अप्रैल 2014 को सीआरपीएफ कांस्टेबल पद पर चयनित किए गए थे। परिणाम पुनरीक्षित किया गया था। औपबंधिक रूप से हुए चयन के बाद अभिलेख सत्यापन के लिए सभी को बुलाया गया। कुछ अभ्यर्थियों के अंगूठा निशान व हस्ताक्षर पर शक हुआ तो इसकी सेंट्रल फोरेंसिक लैबोरेटरी में जांच कराई गई। एसएससी के इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी जिस पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक मई को बर्खास्तगी आदेश रद करते हुए एसएससी को नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया था।
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May 15, 2018
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