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हाईकोर्ट ने पदोन्नत अध्यापक की ज्वाइनिंग पर कार्यवाही का दिया निर्देश

हाईकोर्ट ने पदोन्नत अध्यापक की ज्वाइनिंग पर कार्यवाही का दिया निर्देश

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनता जनार्दन इंटर कॉलेज बसेड़ा, मुजफ्फर नगर के अध्यापक की पदोन्नति मामले में संयुक्त शिक्षा निदेशक सहारनपुर को आदेश दिया है कि वह प्रबंध समिति को जारी आदेश का छह हफ्ते में पालन कराएं। कोर्ट ने संयुक्त शिक्षा निदेशक से कहा है कि वह देखें कि प्रबंध समिति, याची को कार्यभार संभालने में आपत्ति न करने पाए। इस संबंध में जरूरी कदम उठाए जाएं।1यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने जीतेंद्र कुमार की याचिका पर अधिवक्ता केपी शुक्ल व अनुराग शुक्ल की बहस सुनने के बाद दिया है। याची का कहना था कि संयुक्त शिक्षा निदेशक ने नौ जनवरी UPTET 2018 के आदेश से कॉलेज प्रबंध समिति को कार्यवाही करने का निर्देश दिया। लेकिन, इसका पालन नहीं किया गया। सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि मामले में संयुक्त शिक्षा निदेशक कानून के तहत सभी कार्यवाही करेंगे। कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है।
हाईकोर्ट ने पदोन्नत अध्यापक की ज्वाइनिंग पर कार्यवाही का दिया निर्देश हाईकोर्ट ने पदोन्नत अध्यापक की ज्वाइनिंग पर कार्यवाही का दिया निर्देश Reviewed by Anonymous on May 31, 2018 Rating: 5

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