शिक्षा विशारद डिग्री सहायक अध्यापक के लिए मान्य नहीं
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की शिक्षा
विशारद डिग्री वैध न मानते हुए सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की मांग में
दाखिल याचिका खारिज कर दी है। याची आंबेडकर प्राथमिक विद्यालय फिसवां बाजार
कुशीनगर में सहायक अध्यापक नियुक्त था, जिसकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई तो
यह याचिका दाखिल की गयी थी। 1जिला समाज कल्याण अधिकारी कुशीनगर के विरुद्ध
दाखिल इंदू देवी की याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी
ने कहा कि वैध डिग्री के बगैर कोई भी सहायक अध्यापक नियुक्त नहीं हो सकता।
डिग्री को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानि एनसीटीई से मान्यता मिलना
जरूरी है। कोर्ट ने कहा है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन एक पंजीकृत सोसाइटी
है। यह न तो विश्वविद्यालय है, न डीम्ड विश्वविद्यालय और न ही शिक्षा परिषद
है। इसकी कोई शिक्षण संस्थान नहीं है और न ही यह शिक्षा कार्य करती है।
यही नहीं न तो इसका कोई स्कूल है और न ही यह किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध
है।
शिक्षा विशारद डिग्री सहायक अध्यापक के लिए मान्य नहीं
Reviewed by Anonymous
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July 07, 2018
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