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68500 शिक्षक भर्ती में दो चरणों में किये गए जिला आवंटन को न्यायालय ने माना गलत, आगे की सुनवाई 10 दिसम्बर को

हाइकोर्ट इलाहाबाद में आज हुई सुनवाई में 68500 में दो चरणों में किये गए जिला आवंटन को न्यायालय ने गलत माना और राज्य सरकार को 68500 पदों के सापेक्ष नए सिरे से आवंटन किये जाने का आदेश जारी किया जा रहा था तभी स्टैंडिंग काउंसल ने प्रथम व् द्वितीय सूची के प्रभावित लोगों को पार्टी न बनाये जाने के कारण उनका पक्ष बिना सुने मामले का निस्तारण न करने का निवेदन किया जिसे स्वीकार करते हुए सचिव को एक पब्लिक नोटिस जारी कर इस केस की सूचना देने व् जो भी मामले में अपना पक्ष रखना चाहे 10 दिसंबर तक रखे इस आसय की सूचना समाचार पत्र के माध्यम से देने का आदेश पारित किया है ।

अब जिला आवंटन पूर्व की दोनों सूचियों को रद्द कर 68500 के सापेक्ष नए सिरे से अभ्यर्थियों की मेरिट के अनुसार जिला आवंटन किया जायेगा तथा नए विद्यालय/ नए जिले में 1 अप्रैल ( नए सत्र ) से ज्वाइन करना होगा ।
प्रभावित पक्ष अपनी IA फाइल कर 10 दिसम्बर तक अपना पक्ष रख सकते है ।


68500 शिक्षक भर्ती में दो चरणों में किये गए जिला आवंटन को न्यायालय ने माना गलत, आगे की सुनवाई 10 दिसम्बर को 68500 शिक्षक भर्ती में दो चरणों में किये गए जिला आवंटन को न्यायालय ने माना गलत, आगे की सुनवाई 10 दिसम्बर को Reviewed by CNN World News on November 29, 2018 Rating: 5

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