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शिक्षकों की भर्ती में शिथिलता पर अवमानना नोटिस, हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को माना अवमानना का दोषी

शिक्षकों की भर्ती में शिथिलता पर अवमानना नोटिस, हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को माना अवमानना का दोषी
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा प्रभात कुमार के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है और प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी मानते हुए एक माह में कोर्ट के आदेश का पालन करने का समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि एक माह में आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल नहीं किया गया तो कोर्ट उन्हें तलब कर अवमानना का आरोप निर्मित करेगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने परिषदीय स्कूलों में 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के शेष पदों पर नियुक्तियां नहीं दिए जाने से संबंधित अरविंद कुमार मिश्र व 42 अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याची सहित अन्य लोगों ने सहायक अध्यापक भर्ती में 2011 के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन मामले में राज्य सरकार को बचे हुए 1526 पदों को भरने के शीर्ष अदालत के आदेश के अनुपालन की मांग की थी।

कोर्ट ने राज्य सरकार को शीर्ष कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने को कहा था। आदेश की जानकारी होने के बावजूद उसका अनुपालन नहीं करने पर अवमानना याचिकाएं दाखिल की गईं। कोर्ट ने आदेश के अनुपालन का अवसर देते हुए याची को कोर्ट में पुन: आने की छूट दी थी।
शिक्षकों की भर्ती में शिथिलता पर अवमानना नोटिस, हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को माना अवमानना का दोषी शिक्षकों की भर्ती में शिथिलता पर अवमानना नोटिस, हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को माना अवमानना का दोषी Reviewed by CNN World News on February 16, 2019 Rating: 5

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