प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में नौ सफल अभ्यर्थियों को 15 दिन में नया अंकपत्र और नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले ही याचीगण को दो माह में रिजल्ट देने का आदेश दिया था। याचीगण के प्रत्यावेदन पर सचिव ने कोई निर्णय नहीं लिया तो अवमानना याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सचिव को 15 दिन की मोहलत देते हुए याचिका निस्तारित कर दिया। अनिरुद्ध नारायण शुक्ल व अन्य याचिका पर न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने यह आदेश दिया।
शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण को 15 दिन में नया अंकपत्र व नियुक्ति पत्र देने का निर्देश
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August 02, 2019
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