सुप्रीम कोर्ट अपडेट:- भोला शुक्ला VS यूनियन ऑफ स्टेट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उ.प्र. सरकार को ये निर्देश दिया है कि..
#सुप्रीम_कोर्ट- #अपडेट-------------------* भोला शुक्ला VS यूनियन ऑफ स्टेट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उ.प्र. सरकार को यह निर्देष दिया है कि...
☣️ सरकार *_6 सप्ताह के भीतर 1.37 अवैध शिक्षामित्रों के रदद् हुए समायोजन से रिक्त 1.37 पदों की रिक्तियों का ब्यौरा तैयार करे।_*
☣️ ब्यौरा तैयार कर के *6 माह के भीतर उन पदों पर योग्य अभ्यर्थी (नियोक्ता द्वारा तय मापदंड) की नियुक्ति की जाए।*

☣️ शिक्षामित्र रहे अभ्यर्थियों को सरकार/अथारटी आपने अनुसार जो उचित हो 1% वह छूट दे कर भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न करे।
आदेश में कही ये नही लिखा है 1.37 लाख पद शिक्षामित्रों से भरिये हा ये जरूर लिखा है रद्द हुए पदों को योग्य उम्मीदवार से 6 माह के भीतर भरे।
#योग्य का निंर्णय और मापदंड तो नियोक्ता को ही होगा।
शेष आशा और विश्वास के साथ मिलते है 23-जनवरी को कोर्ट की सुनवाई के बाद।
साभार:- रवि भैया 😊
सुप्रीम कोर्ट अपडेट:- भोला शुक्ला VS यूनियन ऑफ स्टेट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उ.प्र. सरकार को ये निर्देश दिया है कि..
Reviewed by CNN World News
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January 19, 2020
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