12 मार्च को होने वाली 68500 शिक्षक भर्ती (shikshk-bharti) परीक्षा टाले सरकार: कोर्ट
हाईकोर्ट ने टीईटी (TET) -2017 के चौदह प्रश्नों के अंक हटाकर नए सिरे से एक माह में परिणाम घोषित करने के दिए निर्देश
लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट (High Court) की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2017 के चौदह प्रश्नों के अंक हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार से सहायक शिक्षक (Assistant teacher) भर्ती परीक्षा-2018 टालने को कहा है। 68,500 पदों के लिए यह परीक्षा 12 मार्च को होनी है। कोर्ट ने कहा है कि टीईटी (TET) के चौदह गलत प्रश्नों के नंबर हटाकर एक महीने में नए सिरे से परिणाम घोषित किया जाए।1यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने टीईटी-2017 को चुनौती देने वाली तीन सौ से अधिक याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिकाओं में कहा गया था कि परीक्षा एनसीटीई के दिशा निर्देशों के तहत नहीं कराई गई थी। यह भी कहा गया कि कई प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के पूछे गए थे। कई प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प दिये गए थे। याचियों ने इस आधार पर टीईटी-2017 रद करने की मांग की थी।
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March 07, 2018
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