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टीईटी (TET) -2017 के 14 प्रश्नों के अंक हटाने के निर्देश, सरकार को झटका: नए सिरे से बनेगी मेरिट, एक माह में घोषित होगा परिणाम,हाईकोर्ट (High court) ने सहायक शिक्षक (Assistant teacher) भर्ती परीक्षा-2018 टालने को कहा नए सिरे से बनेगी मेरिट, एक माह में घोषित होगा परिणाम हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक (Assistant teacher) भर्ती परीक्षा-2018 टालने को कहालखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तगड़ा झटका (Strong shock) देते हुए राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET)- 2017 के चौदह प्रश्नों के अंक हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2018 टालने को कहा है। यह परीक्षा 12 मार्च को होने वाली है। कोर्ट ने कहा है कि टीईटी के चौदह गलत प्रश्नों के नंबर हटाकर नए सिरे से परिणाम घोषित (Results declared) किया जाये। इसके लिए सरकार को एक महीने का समय दिया गया है।1यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने TET-2017 को चुनौती देने वाली तीन सौ से अधिक रिट याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए दिया है। इनमें कहा गया था कि उक्त परीक्षा एनसीटीई के निर्देशों के तहत नहीं कराई गई थी। यह भी कहा गया कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव के परिपत्र के तहत जो पाठ्यक्रम अपनाया गया, कई प्रश्न उससे बाहर के पूछे गए थे। कई के एक से अधिक विकल्प थे। याचियों ने इस आधार पर TET-2017 रद करने की मांग की थी।

टीईटी (TET) -2017 के 14 प्रश्नों के अंक हटाने के निर्देश, सरकार को झटका: नए सिरे से बनेगी मेरिट, एक माह में घोषित होगा परिणाम,हाईकोर्ट (High court) ने सहायक शिक्षक (Assistant teacher) भर्ती परीक्षा-2018 टालने को कहा


नए सिरे से बनेगी मेरिट, एक माह में घोषित होगा परिणाम हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक (Assistant teacher)
भर्ती परीक्षा-2018 टालने को कहालखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तगड़ा झटका (Strong shock) देते हुए राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET)- 2017 के चौदह प्रश्नों के अंक हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2018 टालने को कहा है। यह परीक्षा 12 मार्च को होने वाली है। कोर्ट ने कहा है कि टीईटी के चौदह गलत प्रश्नों के नंबर हटाकर नए सिरे से परिणाम घोषित (Results declared) किया जाये। इसके लिए सरकार को एक महीने का समय दिया गया है।1यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने TET-2017 को चुनौती देने वाली तीन सौ से अधिक रिट याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए दिया है। इनमें कहा गया था कि उक्त परीक्षा एनसीटीई के निर्देशों के तहत नहीं कराई गई थी। यह भी कहा गया कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव के परिपत्र के तहत जो पाठ्यक्रम अपनाया गया, कई प्रश्न उससे बाहर के पूछे गए थे। कई के एक से अधिक विकल्प थे। याचियों ने इस आधार पर TET-2017 रद करने की मांग की थी।
टीईटी (TET) -2017 के 14 प्रश्नों के अंक हटाने के निर्देश, सरकार को झटका: नए सिरे से बनेगी मेरिट, एक माह में घोषित होगा परिणाम,हाईकोर्ट (High court) ने सहायक शिक्षक (Assistant teacher) भर्ती परीक्षा-2018 टालने को कहा नए सिरे से बनेगी मेरिट, एक माह में घोषित होगा परिणाम हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक (Assistant teacher) भर्ती परीक्षा-2018 टालने को कहालखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तगड़ा झटका (Strong shock) देते हुए राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET)- 2017 के चौदह प्रश्नों के अंक हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2018 टालने को कहा है। यह परीक्षा 12 मार्च को होने वाली है। कोर्ट ने कहा है कि टीईटी के चौदह गलत प्रश्नों के नंबर हटाकर नए सिरे से परिणाम घोषित (Results declared) किया जाये। इसके लिए सरकार को एक महीने का समय दिया गया है।1यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने TET-2017 को चुनौती देने वाली तीन सौ से अधिक रिट याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए दिया है। इनमें कहा गया था कि उक्त परीक्षा एनसीटीई के निर्देशों के तहत नहीं कराई गई थी। यह भी कहा गया कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव के परिपत्र के तहत जो पाठ्यक्रम अपनाया गया, कई प्रश्न उससे बाहर के पूछे गए थे। कई के एक से अधिक विकल्प थे। याचियों ने इस आधार पर TET-2017 रद करने की मांग की थी। टीईटी (TET) -2017 के 14 प्रश्नों के अंक हटाने के निर्देश, सरकार को झटका: नए सिरे से बनेगी मेरिट, एक माह में घोषित होगा परिणाम,हाईकोर्ट (High court) ने सहायक शिक्षक (Assistant teacher) भर्ती परीक्षा-2018 टालने को कहा  नए सिरे से बनेगी मेरिट, एक माह में घोषित होगा परिणाम हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक (Assistant teacher) भर्ती परीक्षा-2018 टालने को कहालखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तगड़ा झटका (Strong shock) देते हुए राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET)- 2017 के चौदह प्रश्नों के अंक हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2018 टालने को कहा है। यह परीक्षा 12 मार्च को होने वाली है। कोर्ट ने कहा है कि टीईटी के चौदह गलत प्रश्नों के नंबर हटाकर नए सिरे से परिणाम घोषित (Results declared) किया जाये। इसके लिए सरकार को एक महीने का समय दिया गया है।1यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने TET-2017 को चुनौती देने वाली तीन सौ से अधिक रिट याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए दिया है। इनमें कहा गया था कि उक्त परीक्षा एनसीटीई के निर्देशों के तहत नहीं कराई गई थी। यह भी कहा गया कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव के परिपत्र के तहत जो पाठ्यक्रम अपनाया गया, कई प्रश्न उससे बाहर के पूछे गए थे। कई के एक से अधिक विकल्प थे। याचियों ने इस आधार पर TET-2017 रद करने की मांग की थी। Reviewed by Anonymous on March 07, 2018 Rating: 5

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