यूपीपीएससी (UPPSC) को हाई कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट (High court) ने सीबीआइ जांच की वैधानिकता को चुनौती देने वाले तर्क को नहीं माना
यूपीपीएससी (UPPSC) को हाई कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट (High court) ने सीबीआइ जांच की वैधानिकता को चुनौती देने वाले तर्क को नहीं माना
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट (High court) ने उप्र लोक सेवा आयोग (UP public service Commission), इलाहाबाद से पांच साल के दौरान हुई सभी परीक्षाओं की सीबीआइ (CBI) जांच के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है।
आयोग के अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव और सदस्यों की तरफ से दाखिल याचिका में सीबीआइ जांच की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। याचियों का कहना था कि उप्र लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है जिसकी जांच कराने का अधिकार सरकार को नहीं है। कोर्ट ने आयोग के इस तर्क को नहीं माना और याचिका पर हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला सात फरवरी को ही सुरक्षित कर लिया था।
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March 01, 2018
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