डिप्लोमा सेक्टर में शैक्षिक अर्हता में बदलाव: कल की कैबिनेट फैसले
लखनऊ : प्राविधिक शिक्षा विभाग डिप्लोमा सेक्टर के अन्तर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नियम 2010 के अनुसार पदों की शैक्षिक अर्हता और अन्य पदों के लिए वेतनमान लागू किये जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पहले इसमें त्रिस्तरीय नियम लागू थे लेकिन, इसमें चार स्तरीय सिस्टम लागू किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) की संस्तुतियां लागू करने के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई है। इसमें प्रवक्ता, विभागाध्यक्ष, कर्मशाला, अधीक्षक, प्रधानाचार्य एवं पुस्तकालयाध्यक्ष की शैक्षिक योग्यता और वेतनमान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की संस्तुतियों के अनुरूप किया गया है।
अमेठी के निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण को मंजूरी : कैबिनेट ने अमेठी जिले में राज्य एनएचम योजना के तहत चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन प्रस्तावित तीन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 18 लाख 46 हजार 201 रुपये की धनराशि मंजूर की है।
खाद्य रसद विभाग में किराया वृद्धि का अधिकार डीएम और कमिश्नर को : खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत प्राइवेट गोदामों के किराये की स्वीकृति एवं किराया वृद्धि में अधिकारों में बदलाव के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब डीएम और कमिश्नर को इसका अधिकार होगा। इससे शासन से अनुमोदन लेने और स्वीकृति की जटिल प्रक्रिया समाप्त होगी। इससे एक माह के भीतर किराया निस्तारण हो सकेगा।
उद्यान विभाग में दूर हुई वेतन विसंगति: उप्र उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की नियमावली 1993 में संशोधन से लंबे समय से चल रही वेतन विसंगति दूर हो गई। विभाग में ग्रेड टू के 27 पद ऐसे हैं जो राजपत्रित हैं। इनकी जिला उद्यान अधिकारी के पद पर तैनाती भी होती रही है, पर नियमित ग्रेड टू के अधिकारियों का वेतनमान नहीं मिलता था।
अमेठी के निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण को मंजूरी : कैबिनेट ने अमेठी जिले में राज्य एनएचम योजना के तहत चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन प्रस्तावित तीन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 18 लाख 46 हजार 201 रुपये की धनराशि मंजूर की है।
खाद्य रसद विभाग में किराया वृद्धि का अधिकार डीएम और कमिश्नर को : खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत प्राइवेट गोदामों के किराये की स्वीकृति एवं किराया वृद्धि में अधिकारों में बदलाव के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब डीएम और कमिश्नर को इसका अधिकार होगा। इससे शासन से अनुमोदन लेने और स्वीकृति की जटिल प्रक्रिया समाप्त होगी। इससे एक माह के भीतर किराया निस्तारण हो सकेगा।
उद्यान विभाग में दूर हुई वेतन विसंगति: उप्र उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की नियमावली 1993 में संशोधन से लंबे समय से चल रही वेतन विसंगति दूर हो गई। विभाग में ग्रेड टू के 27 पद ऐसे हैं जो राजपत्रित हैं। इनकी जिला उद्यान अधिकारी के पद पर तैनाती भी होती रही है, पर नियमित ग्रेड टू के अधिकारियों का वेतनमान नहीं मिलता था।
डिप्लोमा सेक्टर में शैक्षिक अर्हता में बदलाव: कल की कैबिनेट फैसले
Reviewed by Anonymous
on
April 18, 2018
Rating:
Reviewed by Anonymous
on
April 18, 2018
Rating:

No comments: