प्रशिक्षण जनपद से ही आवेदन का नियम 14(1)(a) अटल नहीं, ये जाएगा हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी
प्रशिक्षण जनपद से ही आवेदन का नियम 14(1)(a) अटल नहीं, ये जाएगा हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी
प्रशिक्षण जनपद से ही आवेदन का नियम 14(1)(a) अटल नहीं, ये जाएगा हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी (Part 1/5) - AG
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1) उत्तरप्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूल्स में सरकार शिक्षको की कमी से जूझ रही थी और उनके द्वारा बहुत मुश्किल हो रहा था आर्टिकल 45 का पालन करना।
आर्टिकल 45 जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एडुकेशन देनी थी।
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*2) उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा जिले में DIET चलाये जा रहे थे जहां BTC की ट्रेनिंग कराई जाती थी। हर डाइट में 100 सीट्स थी और इस तरह लगभग 7000 व्यक्तियों को बीटीसी कराई जा सकती थी और इससे हर वर्ष लगभग 6000 बीटीसी उत्तीर्ण लोग राज्य को मिलते थे जबकि लगभग 50,000 शिक्षकों की आवश्यकता तुरन्त थी।*
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3) इससे निपटने के लिए सरकार ने एक प्रस्ताव गवर्नर के पास भेजा। उस प्रस्ताव में इस कमी से उबरने के लिए सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला और उन्होंने बीटीसी की तर्ज पर बीएड या एलटी पास लोगो के लिए 2 माह का एक ब्रिज कोर्स शुरू किया। नाम दिया स्पेशल बीटीसी। गवर्नर ने स्वीकृति दे दी।
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*4) 03 अगस्त 2001 को एक GO जारी किया गया जिसमें कहा गया कि गवर्नर महोदय ने 20,000 बीएड/एलटी पास को 2 माह की स्पेशल ट्रेनिंग और उसके बाद एक एग्जाम पास करने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति देने की स्वीकृति दे दी है।*
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5) इस शासनादेश में पूरा प्रोसीजर भी दिया गया जिसमें vacancies को districtwise निर्धारित किया गया और अभ्यर्थियों को आवेदन भी बस अपने होम district में करने का प्रावधान किया गया। साथ मे यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी ने दो जिलों में आवेदन किया तो उसके दोनों आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही न कोई एग्जाम होना था न कुछ बस अकादमिक रिकार्ड्स के आधार पर गुणांक निकालकर मेरिट लिस्ट बनाने की बात कही गयी।
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*6) GO में ये भी कहा गया कि मेरिट जिला स्तर पर इसी गुणांक से बनाई जाएगी। रिक्तियों को ओबीसी और एससी आरक्षण के अनुसार भरा जाएगा यह भी स्पष्ट किया गया और age लिमिट रखी गयी 18 से 35 वर्ष।*
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7) इसी शासनादेश के अनुपालन में 14 अगस्त 2001 को भर्ती का SCERT निशातगंज लखनऊ द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया और आवेदन की लास्ट डेट 15 SEPTEMBER रखी गयी।
प्रदेश में संचालित विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों से संस्थागत प्रशिक्षित बीएड/एलटी अभ्यर्थियों से उत्तरप्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के लिए विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
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*8) इस नोटिफिकेशन के मात्र 6 दिवस बाद, 20 अगस्त 2001 को एक GO फिर जारी किया गया। अब की बार बीएड/एलटी के साथ साथ भर्ती में बीपीएड, सीपीएड और डीपीएड को भी आवेदन करने का अवसर दिया गया और AGE लिमिट 18 से 40 वर्ष कर दी गयी। (केवल वोट बैंक स्टेप) साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 29 सिंतबर 2001 कर दी गयी।*
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9) इसके बाद एक कारनामा और किया गया अब लास्ट डेट निकट थी लेकिन उससे लगभग 15 दिन पहले 14 सिंतबर 2001 को शासनादेश जारी किया गया जिसमें मेरिट को स्टेट लेवल पर बनाने का निर्णय लिया गया। इस GO के अनुपालन में एक CORRIGENDUM 22 सिंतबर 2001 को समाचारपत्रों में प्रकाशित करवाया गया।
1) उत्तरप्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूल्स में सरकार शिक्षको की कमी से जूझ रही थी और उनके द्वारा बहुत मुश्किल हो रहा था आर्टिकल 45 का पालन करना।
आर्टिकल 45 जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एडुकेशन देनी थी।
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*2) उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा जिले में DIET चलाये जा रहे थे जहां BTC की ट्रेनिंग कराई जाती थी। हर डाइट में 100 सीट्स थी और इस तरह लगभग 7000 व्यक्तियों को बीटीसी कराई जा सकती थी और इससे हर वर्ष लगभग 6000 बीटीसी उत्तीर्ण लोग राज्य को मिलते थे जबकि लगभग 50,000 शिक्षकों की आवश्यकता तुरन्त थी।*
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3) इससे निपटने के लिए सरकार ने एक प्रस्ताव गवर्नर के पास भेजा। उस प्रस्ताव में इस कमी से उबरने के लिए सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला और उन्होंने बीटीसी की तर्ज पर बीएड या एलटी पास लोगो के लिए 2 माह का एक ब्रिज कोर्स शुरू किया। नाम दिया स्पेशल बीटीसी। गवर्नर ने स्वीकृति दे दी।
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*4) 03 अगस्त 2001 को एक GO जारी किया गया जिसमें कहा गया कि गवर्नर महोदय ने 20,000 बीएड/एलटी पास को 2 माह की स्पेशल ट्रेनिंग और उसके बाद एक एग्जाम पास करने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति देने की स्वीकृति दे दी है।*
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5) इस शासनादेश में पूरा प्रोसीजर भी दिया गया जिसमें vacancies को districtwise निर्धारित किया गया और अभ्यर्थियों को आवेदन भी बस अपने होम district में करने का प्रावधान किया गया। साथ मे यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी ने दो जिलों में आवेदन किया तो उसके दोनों आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही न कोई एग्जाम होना था न कुछ बस अकादमिक रिकार्ड्स के आधार पर गुणांक निकालकर मेरिट लिस्ट बनाने की बात कही गयी।
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*6) GO में ये भी कहा गया कि मेरिट जिला स्तर पर इसी गुणांक से बनाई जाएगी। रिक्तियों को ओबीसी और एससी आरक्षण के अनुसार भरा जाएगा यह भी स्पष्ट किया गया और age लिमिट रखी गयी 18 से 35 वर्ष।*
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7) इसी शासनादेश के अनुपालन में 14 अगस्त 2001 को भर्ती का SCERT निशातगंज लखनऊ द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया और आवेदन की लास्ट डेट 15 SEPTEMBER रखी गयी।
प्रदेश में संचालित विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों से संस्थागत प्रशिक्षित बीएड/एलटी अभ्यर्थियों से उत्तरप्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के लिए विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
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*8) इस नोटिफिकेशन के मात्र 6 दिवस बाद, 20 अगस्त 2001 को एक GO फिर जारी किया गया। अब की बार बीएड/एलटी के साथ साथ भर्ती में बीपीएड, सीपीएड और डीपीएड को भी आवेदन करने का अवसर दिया गया और AGE लिमिट 18 से 40 वर्ष कर दी गयी। (केवल वोट बैंक स्टेप) साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 29 सिंतबर 2001 कर दी गयी।*
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*(To be continued....)*
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Reviewed by Anonymous
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May 09, 2018
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