शिक्षामित्रों व अन्य अभ्यर्थियों को 68500 भर्ती में प्रदेश सरकार ने दी राहत, अब सामान्य, ओबीसी 33 और एससी एसटी 30 फीसदी अंक से होंगे उत्तीर्ण
शिक्षामित्रों व अन्य अभ्यर्थियों को 68500 भर्ती में प्रदेश सरकार ने दी राहत, अब सामान्य, ओबीसी 33 और एससी एसटी 30 फीसदी अंक से होंगे उत्तीर्ण
इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा 2018 में योगी सरकार ने शिक्षामित्रों व अन्य अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अब लिखित परीक्षा में सामान्य व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 33 फीसद और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी महज 30 फीसद अंक पाकर परीक्षा उत्तीर्ण कर सकेंगे। सरकार ने लिखित परीक्षा के चार दिन पहले संशोधित शासनादेश जारी किया है। इस कदम से परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की तादाद बढ़ना तय माना जा रहा है।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा 27 मई को सुबह 10 से एक बजे तक प्रस्तावित है। शासन ने पहले इस परीक्षा के लिए सामान्य व पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी को 67/150 यानि 45 फीसद या अधिक और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थी को 60/150 यानि 40 फीसद या अधिक मिलने पर उत्तीर्ण करने का प्रावधान किया था। 1अभ्यर्थियों का कहना था कि यह परीक्षा ओएमआर शीट पर नहीं हो रही है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आधारित यह परीक्षा अनूठी है। इसलिए उत्तीर्ण अंक घटाया जाए। सरकार ने इसका संज्ञान लेकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव से नया प्रस्ताव पिछले दिनों मांगा था। जिसे ‘दैनिक जागरण’ ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
अब विशेष सचिव एस राजलिंगम ने लिखित परीक्षा के उत्तीर्ण अंकों में बदलाव का आदेश जारी किया है। इसके तहत अब सामान्य व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 49/150 यानि 33 फीसद और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी 45/150 यानि 30 फीसद या उससे अधिक अंक पाकर उत्तीर्ण हो सकेंगे। इतने अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को सफल होने का प्रमाणपत्र भी जारी किया जाएगा। इस बदलाव के अलावा की लिखित परीक्षा के संबंध में नौ जनवरी 2018 को जारी शासनादेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा 27 मई को सुबह 10 से एक बजे तक प्रस्तावित है। शासन ने पहले इस परीक्षा के लिए सामान्य व पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी को 67/150 यानि 45 फीसद या अधिक और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थी को 60/150 यानि 40 फीसद या अधिक मिलने पर उत्तीर्ण करने का प्रावधान किया था। 1अभ्यर्थियों का कहना था कि यह परीक्षा ओएमआर शीट पर नहीं हो रही है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आधारित यह परीक्षा अनूठी है। इसलिए उत्तीर्ण अंक घटाया जाए। सरकार ने इसका संज्ञान लेकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव से नया प्रस्ताव पिछले दिनों मांगा था। जिसे ‘दैनिक जागरण’ ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
अब विशेष सचिव एस राजलिंगम ने लिखित परीक्षा के उत्तीर्ण अंकों में बदलाव का आदेश जारी किया है। इसके तहत अब सामान्य व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 49/150 यानि 33 फीसद और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी 45/150 यानि 30 फीसद या उससे अधिक अंक पाकर उत्तीर्ण हो सकेंगे। इतने अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को सफल होने का प्रमाणपत्र भी जारी किया जाएगा। इस बदलाव के अलावा की लिखित परीक्षा के संबंध में नौ जनवरी 2018 को जारी शासनादेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
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May 23, 2018
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