पैन-आधार लिंक करने की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ी - Latest Shiksha Mitra News
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा अगले
साल 31 मार्च तक बढ़ा दी है। यह पांचवी बार है जब सरकार ने यह समयसीमा
बढ़ाई है। कर विभाग के नीति नियामक निकाय सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम की धारा
119 के तहत शनिवार देर रात यह आदेश जारी किया। माना जा रहा है कि सीबीडीटी
का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के मद्देनजर जारी किया गया है
जिसमें शीर्ष अदालत ने आधार को विभिन्न सेवाओं से जोड़ने की समयसीमा 31
मार्च, 2018 से तब तक के लिए आगे बढ़ाने को कहा था जब तक इस मामले में पांच
सदस्यीय संविधान पीठ का फैसला नहीं आ जाता। बहरहाल, सरकार ने अब आयकर
रिटर्न दाखिल करने और नया पैन हासिल करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया
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July 02, 2018
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