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शिक्षकों की नियुक्ति पर चार हफ्ते में निर्णय लें अपर मुख्य सचिव: हाईकोर्ट-Primary ka master news

शिक्षकों की नियुक्ति पर चार हफ्ते में निर्णय लें अपर मुख्य सचिव: हाईकोर्ट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा डॉ प्रभात कुमार को 72825 सहायक अध्यापक भर्ती में 1536 पदों पर नियुक्ति के लिए कोर्ट से हुए आदेश के पालन का एक और मौका दिया है। कोर्ट ने कहा कि निर्णय चार हफ्ते में लिया जाए। यह भी कहा कि आदेश की जानकारी होने के बाद भी उसका पालन नहीं करने से प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अपर मुख्य सचिव निर्णय से याची को भी अवगत कराएं।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने जितेंद्र कुमार और दो अन्य की अवमानना याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश का फिर भी पालन नहीं होता है तो याची दोबारा अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं। मालूम हो कि परिषदीय स्कूलों की 72825 सहायक अध्यापक भर्ती में कोर्ट ने बचे हुए 1536 पदों को भरने के लिए निर्णय लेने का आदेश दिया था। भर्ती विवादित होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जिन 66635 पदों को विवाद रहित मानते हुए इन पर भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था। उसी में 1536 पद शामिल हैं, जिन पर कोर्ट ने नियुक्ति का आदेश दिया था। इसका पालन न होने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई थी।
शिक्षकों की नियुक्ति पर चार हफ्ते में निर्णय लें अपर मुख्य सचिव: हाईकोर्ट-Primary ka master news शिक्षकों की नियुक्ति पर चार हफ्ते में निर्णय लें अपर मुख्य सचिव: हाईकोर्ट-Primary ka master news Reviewed by CNN World News on May 27, 2019 Rating: 5

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