प्रधानाचार्य पदों पर नियुक्तियों (Appointments on principals) का रास्ता साफ: उत्तर प्रदेश शैक्षिक (General Categories) सेवा नियमावली में संसोधन को मंजूरी
प्रधानाचार्य पदों पर नियुक्तियों (Appointments on principals) का रास्ता साफ: उत्तर प्रदेश शैक्षिक (General Categories) सेवा नियमावली में संसोधन को मंजूरी
प्रदेश सरकार ने राजकीय इंटर कालेज में प्रधानाचार्य पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश शैक्षिक (General education cadre) सेवा नियमावली, 1992 में चतुर्थ संशोधन को राज्य मंत्रि परिषद ने मंजूरी दे दी है। संशोधन के अनुसार राजकीय इंटर कालेज (बालक या बालिका) में प्रधानाचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को हाईस्कूल, इंटरमीडिएट या इससे उच्चतर कक्षाओं में तीन वर्ष पढ़ाने का अनुभव रखना होगा। इसके साथ ही आवेदन की आयुसीमा भी बढ़ाई गई है। विज्ञापन के कैलेंडर वर्ष में अभ्यर्थी के लिए पहली जुलाई को कम से कम 30 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की आयुसीमा तय की गई है।
प्रधानाचार्य पदों पर नियुक्तियों (Appointments on principals) का रास्ता साफ: उत्तर प्रदेश शैक्षिक (General Categories) सेवा नियमावली में संसोधन को मंजूरी
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March 17, 2018
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